बिहारराज्य

राशन कार्ड से वंचित परिवार पांच अगस्त तक करें आवेदन, मिलेगा लाभ

 पटना
श्रमिक, स्लम बस्ती में रहने वाले, वेंडर समेत अन्य जरूरतमंद लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या परिवार के सदस्य का नाम छूटा है, वो पांच अगस्त से पहले आवेदन करें।

बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पोर्टल पर जरूरी जानकारी दर्ज करें या अनुमंडल, अंचल एवं प्रखंड स्थित काउंटरों पर आवेदन जमा करें।

अब तक 6,186 आवेदन जमा हो चुके हैं। 15 अगस्त से पहले सभी पात्र परिवार का राशन कार्ड बन जाएगा। कार्ड में नया नाम भी जुड़ जाएगा।

पटना सिटी अनुमंडल में बनेंगे 16 हजार राशन कार्ड
यह जानकारी अनुमंडलाधिकारी सत्यम सहाय ने दी। उन्होंने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र से लगभग सोलह हजार पात्र परिवार का राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य तय कर पूरी टीम काम में जुटी है।

एसडीओ ने कहा कि वार्ड पार्षदों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राशन कार्ड के लिए आवेदन भरने और जमा करने में पात्र परिवार का सहयोग करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि मार्केटिंग आफिसर एवं विकास मित्र भी इस काम में लगाए गए हैं। एसडीओ सत्यम सहाय ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

अस्थायी रूप से आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनुमंडल एवं पटना सिटी अंचल में व्यवस्था की गयी है। आवेदन को कोई समस्या नहीं होगी।

ऐसे लोग राशन कार्ड के पात्र नहीं
एसडीओ सत्यम सहाय ने कहा कि जो सरकारी नौकरी में हैं, इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स जमा करते हैं, तीन कमरों का पक्का मकान है, चार पहिया वाहन है, सालाना दो लाख चालीस हजार रुपए से अधिक आय है वो नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

 

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